यदि आप भी अपनी गाड़ी का परमिट नंबर भूल चुका है तो आप किस प्रकार परमिट पता कर सकते हो, कैसे निकाला जा सकता है उसका पूरा प्रोसेस निचे बताया गया है देख सकते हो |
जब हम कोई कॉमर्स वाहन चलते है तो हमें परमिट लेना होता है, उसके बिना हम व्यापर के उद्देश्य से नहीं चला सकते है जब तक हम परमिट बना नहीं लेते है
स्टेज कैरिज परमिट क्या है
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [पूर्ण अधिनियम] में धारा 66 वाहन का उपयोग किया जा रहा है: बशर्ते कि एक स्टेज कैरिज परमिट, किसी भी शर्त के अधीन जो निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक अनुबंध गाड़ी के रूप में वाहन: बशर्ते कि एक स्टेज कैरिज परमिट, किसी भी शर्त के अधीन हो सकता है। केंद्र सरकार अधिनियम। “कैरिज की शर्तें” का अर्थ है एक एयर कैरियर द्वारा अपने कैरिज के संबंध में स्थापित नियम और शर्तें, और लागू टैरिफ नियमों के रूप में दायर की जाती हैं। परिवहन/अनुबंध की दोनों शर्तें प्रदान किए जा रहे हवाई परिवहन से जुड़े विभिन्न लाभों और सीमाओं को स्पष्ट करती हैं।
स्टेट कैरिज (मंजिली वाहन) से अभिप्राय ऐसे मोटर वाहन से है :-
– जो ड्राईवर के अलावा 6 से अधिक यात्रीयों को
– पूरी यात्रा के लिए अथवा यात्रा की मंजिलों के लिए
– व्यक्तिगत यात्रीयों के द्वारा या उनके लिए अलग-अलग किरायों पर
– भाडे या पारिश्रमिक के वहन करने के लिए
निर्मित किया गया है या उसके अनुकूल बनाया गया है ।
परमिट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
मंजिली वाहन के रूप में परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :-
1. वह मार्ग या वे मार्ग जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है ।
2. ऐसे प्रत्येक वाहन की किस्म और उसमें बैठने की जगह ।
3. जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा समय-सारणी (ट्रिप से आशय एक स्थान से दूसरे स्थान तक की वापसी यात्रा है)
4. उन यानों की संख्या जिन्हें सेवा बनाये रखने के लिए रिजर्व में रखेगा।
5. वे इन्तजाम जिन्हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा सामान के भण्डारकरण तथा अभिरक्षा में रखने के लिए करेगा।
6. ऐसे अन्य विषय जो निर्देशित किये जायें।
मंजिली वाहन परमिट के लिए आवेदन प्ररूप संख्या आर.एस.5.1 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (आर.टी.ओ.) को किया जायेगा :-
1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्थान के निम्नलिखित प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण की सत्यापित प्रति :-
(i) फोटो पहचान पत्र
(ii) निर्वाचक नामांकन सूची
(iii) जीवन बीमा पॉलिसी
(iv) पासपोर्ट
(v) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची
(vi) अथवा इस बाबत नियमानुसार स्वीकृत अन्य कोई प्रमाण की प्रति
2. जहां धारा 17(4) के अधीन परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति / जनजाति होने का प्रमाण – पत्र
3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा
4. कर चुकता रिपोर्ट,
5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
6. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति,
7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
8. प्रस्तावित मार्ग का ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा जिसमें समस्त वाया मय जनसंख्या के दिखाये गये हों एवं प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई एवं श्रेणी
9. प्रस्तावित समय सारणी
10.प्रस्तावित किराया
11.निर्धारित फीस
सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को विवेकाधिकार है कि आवेदन पर नियमानुसार कर , जो वह ठीक समझता है, मंजिल वाहन परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।
आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में जारी आदेश की दिनांक से 7 दिवस की भीतर सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, आवेदक को सूचित करेगा और निर्धारित प्रारूप आर.एस.5.9 में परमिट जारी करेगा।
गाडी का परमिट नंबर कैसे पता करें
अपनी गाड़ी का परमिट नंबर सर्च करने के लिए नीचे दिए स्टेप को फॉलो करे
अपने किसी भी ब्राउज़र में इस Click Here लिंक को ओपन करे
अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करे यदि नंबर रजिस्टर नहीं है तो निचे क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करे, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करे OTP से वेरीफाई करे Password सेट करे सबमिट अकाउंट क्रिएट हो जायेगा फिर लॉग इन करे
अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर नंबर दर्ज करे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करे
अकाउंट रजिस्टर करते समय जो पासवर्ड दर्ज किया है वह इंटर करे फिर “Continue” बटन पर क्लिक करे
“Enter Vehicle Number” में गाडी का प्लेट नंबर दर्ज करे फिर काप्त्चा कोड दर्ज करे फिर “Vahan Search” बटन पर क्लिक करे
निचे आपको परमिट डिटेल्स में परमिट नंबर और एक्सपायरी तारीख साथ ही आपका परमिट किस केटेगरी का है सब देखने को मिल जाता है
ऐसे आप सिर्फ गाडी की प्लेट नंबर देख कर आप अपने वाहन का परमिट नंबर चेक कर सकते हो, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो निचे कमेंट कर के हमे जरुर बताये